अपराजिता बिल- पश्चिम बंगाल में रेप और यौन अपराधियों को अब सजा-ए-मौत!

'अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) 2024' बलात्कार और अन्य यौन अपराधों के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है, जो लैंगिक हिंसा के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अपराजिता बिल- पश्चिम बंगाल में रेप और यौन अपराधियों को अब सजा-ए-मौत!
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कोलकाता- पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से 'अपराजिता' बिल पारित किया, जो बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ कानूनों को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है। इस ऐतिहासिक कानून के साथ पश्चिम बंगाल, केंद्रीय कानूनों में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है, यह कदम पिछले महीने आर.जी. कर मेडिकल सेंटर और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए दर्दनाक बलात्कार और हत्या के बाद उठाया गया है।

यह बिल 5 सितंबर, 2024 से प्रभावी होगा।

भारतीय न्याय संहिता (BNS) के प्रावधानों के मुताबिक़ इस बिल का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है और यह बलात्कार के लिए पहले से निर्धारित दंड को और कठोर बनाने का प्रयास करता है, ताकि दोषियों के लिए सजा को अधिक सख्त किया जा सके, जिसमें मौत की सजा तक की सजा भी शामिल है।

गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कड़ा पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बलात्कार की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिक कठोर केंद्रीय कानूनों की मांग की और अपराधियों के लिए exemplary सजा की आवश्यकता पर जोर दिया था। ममता ने लिखा कि इससे पहले उन्होंने 22 अगस्त को भी पत्र भेजा था जिसका प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है।

बिजनस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बिल को "ऐतिहासिक" और "मॉडल" बताते हुए इसे 31 वर्षीय पीड़िता की स्मृति को समर्पित किया।

'अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) 2024' बलात्कार और अन्य यौन अपराधों के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करता है, जो लैंगिक हिंसा के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विधानसभा सत्र के दौरान, बनर्जी ने मौजूदा केंद्रीय कानूनों में मौजूद खामियों को दूर करने की इस बिल की क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "बलात्कार मानवता के खिलाफ एक अभिशाप है, और हमें इस तरह की अत्याचारों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है।" उन्होंने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी से अपील की कि वे राज्यपाल सीवी आनंद बोस से इस बिल की शीघ्र स्वीकृति की वकालत करें।

बिल में क्या प्रावधान हैं?

ममता बनर्जी ने कहा कि यह बिल सुनिश्चित करेगा कि:

  • महिलाओं के उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों में सबसे कड़ी सजा दी जाए

  • पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों को और सख्त किया गया है

  • यदि बलात्कार के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह गंभीर मस्तिष्क क्षति का शिकार होती है, तो दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है

  • इस बिल के तहत 'अपराजिता टास्क फोर्स' का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक रिपोर्ट के 21 दिनों के भीतर सजा दी जाएगी

  • जिन मार्गों पर नर्स और महिला डॉक्टर यात्रा करती हैं, उन्हें कवर किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 120 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं

  • हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

  • हमने 'रात्रि साथी' का भी प्रावधान किया है, जिसके तहत महिलाएं 12 घंटे की ड्यूटी करेंगी, और यदि आवश्यक हो, तो डॉक्टरों की ड्यूटी बढ़ाई जाएगी

  • रात में काम करने वाली महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी

ममता ने कहा, "यहां से इस बिल के पारित होने के बाद, यह राज्यपाल के पास जाएगा; उनके पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा, और उनकी मंजूरी के बाद यह ऐतिहासिक होगा।"

बनर्जी ने उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की दर पर भी प्रकाश डाला, इसके विपरीत पश्चिम बंगाल के न्यायिक परिणामों का जिक्र करते हुए कहा कि उनका राज्य पीड़ितों के लिए न्याय प्रदान करता है। उन्होंने कहा, "हम सीबीआई से न्याय चाहते हैं और दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए।"

हालांकि बीजेपी ने बिल के पारित होने का स्वागत किया, पार्टी नेताओं ने जोर दिया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं।

अधिकारी ने सत्र के दौरान संशोधन प्रस्तावित किए, जिसमें नए कानून के त्वरित कार्यान्वयन की मांग की। उन्होंने कहा, "यह आपकी (राज्य सरकार की) जिम्मेदारी है कि इस कानून को बिना देरी के लागू किया जाए।"

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