भोपाल। भोपाल कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसे शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया गया। यह आरोप राजगढ़ जिले के पचोर थाना क्षेत्र की एक महिला ने लगाया है, जिसने शुक्रवार को राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा से इस मामले में शिकायत की है। इस शिकायत के बाद एसपी ने सारंगपुर एसडीओपी अरविंद सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। इस मामले फिलहाल मामला पंजीबद्ध नहीं हुआ है लेकिन जांच शुरू की गई है।
महिला का दावा है कि 2022 में पचोर में तहसीलदार के पद पर कार्यरत राजेश सोरते ने उनसे प्रेम, शारीरिक संबंध बनाया और उनसे शादी का वादा भी किया। महिला का आरोप है, कि इस दौरान उन्हें प्रदेश के विभिन्न जिलों के सरकारी आवासों और वीआईपी गेस्ट हाउस में ले जाया गया, साथ ही दिल्ली तक घूमने का मौका दिया गया। महिला ने कहा, "शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए गए।"
महिला भी एक शासकीय विभाग में कर्मचारी है और उसका कहना है कि उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने में दिक्कतें आईं। थाने में सुनवाई न होने पर उसने महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, और एसपी आदित्य मिश्रा के पास शिकायत दर्ज कराई। एसपी ने इसे गंभीरता से लेते हुए सारंगपुर एसडीओपी अरविंद सिंह को मामले की विस्तृत जांच सौंपी है।
इस मामले में अब तक कोई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज नहीं की गई है। सारंगपुर एसडीओपी अरविंद सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "जांच के बाद ही हम यह निर्णय लेंगे कि मामला कितना गंभीर है और किस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी।"
इधर, डिप्टी कलेक्टर राजेश सोरते ने इन आरोपों को खारिज किया है और महिला पर आपराधिक पृष्ठभूमि होने का आरोप लगाया है। सोरते का कहना है कि उन्होंने महिला की मदद की थी, क्योंकि महिला ने अपनी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक दिक्कतों का हवाला दिया था।
सोरते के मुताबिक, "महिला का आपराधिक बैकग्राउंड है। मैं पचोर में पदस्थ था और महिला ने अपने परिवार की दयनीय स्थिति के कारण मुझसे आर्थिक मदद की गुहार की थी। मैंने उसे 5 लाख से अधिक राशि ऑफलाइन और ऑनलाइन उधार दे दी थी। बाद में पता चला कि महिला के दो बच्चे भी जेल में हैं। जब भोपाल स्थानांतरित होकर आया, तो मैंने उससे पैसे वापस मांगे, लेकिन अब वह उल्टा मुझ पर आरोप लगा रही है।"
भारतीय न्याय संहिता (BNS) में शादी या नौकरी का झूठा वादा कर शारीरिक संबंध बनाने को अपराध घोषित किया गया है। बीएनएस की धारा 69 में कहा गया है कि अगर शादी का वादा करने के बाद उसे पूरा करने की कोई मंशा नहीं है और यौन संबंध बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
महिला द्वारा इस मामले में राज्य महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद इस मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई है। आयोग ऐसे मामलों में पीड़िता के बयान और उपलब्ध सबूतों की समीक्षा करता है और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे सकता है।
फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कलेक्टर के अनुसार, महिला उनके विरुद्ध गलत आरोप लगाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रही है।
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