उत्तर प्रदेश। वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। छात्रा द्वारा 164 के कलमबंद बयान दर्ज कराए गए हैं। जिसके बाद लंका थाने में दर्ज मुकदमे में गैंगरेप सहित इलेक्ट्रानिक साधनों के जरिये यौन उत्पीड़न करने से संबंधित धारा बढ़ाई गई है।
वाराणसी जिले के बहुचर्चित कालेज बीएचयू में कर्नाटक से आकर पढ़ाई कर रही आईआईटी बीएचयू की बीटेक की छात्रा के साथ एक नवंबर की रात डेढ़ बजे कर्मन बीर बाबा मंदिर से कुछ दूर बाइक सवार तीन युवकों ने अभद्रता की थी। छात्रा को निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने गुरुवार 164 का कलमबंद बयान दर्ज कराया। दर्ज कराए गए बयान में छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसे निर्वस्त्र करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को भी दरिंदगी से छुआ गया था। आरोपियों ने गैंगरेप भी किया था। इसके साथ ही उसे जबरन निर्वस्त्र कर बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की धमकी दी थी। छात्रा के बयान के आधार पर लंका थाने की पुलिस ने दर्ज मुकदमे में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) और 509 को भी शामिल किया। मुकदमे की विवेचना जारी है।
आईआईटी बीएचयू की छात्रा से छेड़खानी और अभद्रता के मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना लंका थाने के इंस्पेक्टर (अपराध) सहजानंद श्रीवास्तव कर रहे थे। दर्ज मुकदमे में आईपीसी की धारा 376 (डी) और 509 की बढ़ोतरी होने के बाद अब मुकदमे की विवेचना लंका थानाध्यक्ष शिवाकांत मिश्र को सौंप दी गई है।
गौरतलब है कि इस घटना को सात दिन बीत चुके हैं, और 7 दिन बाद भी पुलिस आरोपियों की पहचान नहीं कर सकी है, पकड़ना दूर की बात है। वहीं इस घटना के बाद से आईआईटी बीएचयू के छात्र-छात्राओं में गुस्सा है। बुधवार को दुष्कर्मियों को पकड़ने की मांग करते हुए आईआईटी बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया। सुबह 10 बजे से वो आईआईटी के डायरेक्टर ऑफिस के बाहर चुपचाप बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब 4 बजे के बाद कोई मिलने नहीं आया तो कैम्पस में रैली निकाली। स्टूडेंट्स पार्लियामेंट की ये मांग है कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक वो सड़क पर ही पढ़ाई करेंगे। उन्होंने पुलिस से अपराधियों को पकड़ने की डेडलाइन भी मांगी है।
इस मामले में पुलिस आयुक्त वाराणसी मुथा अशोक जैन ने द मूकनायक को बताया, "छात्रा का कलमबंद बयान पुलिस के साथ ही मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज हो चुका है। बयान के आधार पर धाराएं बढ़ाई गई हैं। आरोपी बच नहीं पाएंगे, वह हर हाल में पुलिस की गिरफ्त में आकर जेल जाएंगे।"
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