उत्तर प्रदेश। बरेली जिले की एक अदालत ने 2015 में एक नाबालिग लड़की, जो अब उसकी पत्नी है, का कथित तौर पर अपहरण और बलात्कार करने के आरोप में 30 वर्षीय व्यक्ति को सात साल की जेल की सजा सुनाई है।
घटना के समय, पीड़िता 13 वर्ष की थी। लड़की के पिता की शिकायत के बाद, उस समय बीस वर्ष के व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया था।
बचाव पक्ष के वकील मोहम्मद फिरोज ने कहा, "अदालत ने अभियोजन पक्ष के सात गवाहों की जांच की, लेकिन शिकायतकर्ता और पीड़िता दोनों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और उन्हें शत्रुतापूर्ण बताया।"
शुरुआती एफआईआर में, लड़की के पिता ने उसके अपहरण में कुछ दूर के रिश्तेदारों के शामिल होने का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच के दौरान विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली और लगभग छह महीने बाद लड़की को बरामद किया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों ने लड़की के बयान दर्ज किए। उसकी गवाही के आधार पर, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के आरोप जोड़े। वकील मोहम्मद फिरोज ने कहा, "लड़की ने कहा कि वह अपनी मर्जी से युवक के साथ गई थी।"
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