जयपुर। चुनावों के दौरान अक्सर हमने परिजनों को बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को गोद में लेकर या खाट पर लिटाकर मतदान केन्द्रों तक लाते देखा है, लेकिन इस बार मतदान प्रक्रिया के दौरान ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इस बार 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाता, दृष्टिबाधित और दिव्यांग जन को घर बैठे मतदान करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बीएलओ उनकी पूर्व सहमति प्राप्त करेंगे।
राजस्थान में तीनों श्रेणी के 18 लाख से अधिक मतदाता है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि पोलिंग बूथ स्तर के अधिकारी को घर-घर जाकर दोनों श्रेणी के मतदाताओं से मतदान करवाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पोस्टल बैलट के जरिए इनसे मतदान करवाया जाएगा। विशेष योग्यजनों को मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए इस वर्ग की पूरे प्रदेश में दो सौ टीम बनाई गई है। प्रत्येक टीम एक विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ प्रबंधन का पूरा काम संभालेगी। अर्थात उस बूथ पर तमाम स्टाफ विशेष योग्यजन ही होंगे।
यही प्रयोग महिलाओं के लिए किया गया है। इस बार चुनाव में दो सौ विधानसभा क्षेत्रों में 51 हजार 756 मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे। इनमें से तीन हजार 400 मतदान केंद्रों पर अलग ही तस्वीर नजर आएगी। इन केन्द्रों पर यूथ, दिव्यांग और महिलाएं भी दिखाई देगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 80 साल से अधिक उम्र के 12 लाख 13 हजार 817 एवं विशेष योग्यजन के रूप में पांच लाख 95 हजार मतदाता पंजीकृत हैं।
सवाईमाधोपुर जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि जिले की चारों विधानसभाओं में कुल 957 मतदान केन्द्र है, जिनमें गंगापुर सिटी में 237, बामनवास में 238, सवाई माधोपुर में 237 एवं खण्डार में 245 है। जिले में कुल 10 लाख 12 हजार 805 मतदाता है, जिनमे 5 लाख 40 हजार 901 पुरूष एवं 4 लाख 71 हजार 904 महिला मतदाता शामिल हैं।
चुनाव आयोग ने विधानसभा आम चुनाव 2023 में दृष्टिबाधित दिव्यांग मतदाताओं की मतदान में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सामान्य मतदाता सूचना पर्चियों के साथ-साथ ब्रेललिपि युक्त सूचना पर्चियां बीएलओं के माध्यम से दृष्टिबाधित मतदाताओं के घर तक देने की घोषणा की है।
विधानसभा आम चुनाव 2023 में बीएलओ द्वारा चुनाव से पहले मतदाता सूचना पर्ची के साथ-साथ मतदाता के घर एक मतदाता मार्गदर्शिका (गाइड) पहुंचाई जाएगी, जिसमें उन्हें मतदान की तारीख और समय, बीएलओ के सम्पर्क विवरण, महत्वपूर्ण वेबसाइटों, हेल्पलाइन नंबरों के बारे मे जानकारी दी जाएगी, जिसमें मतदान केन्द्र पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज के साथ-साथ मतदान केन्द्र पर मतदाताओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी भी जानकारी दी जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि मतदान की तारीख, समय आदि जानने में सुविधा प्रदान करने के लिए मतदाता सूचना पर्चियां जारी की जाएंगी। मतदान सूचना पर्ची में क्यूआर कोड के साथ-साथ मतदान केन्द्र, तिथि, समय आदि महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी। नामांकित मतदाताओं को मतदान की तारीख से कम से कम 5 दिन पहले मतदाता सूचना पर्चियां वितरित की जाएंगी।
इसके लिए मंगलवार को जिले के सभी बीएलओ को उपखण्डवार प्रशिक्षण दिया गया है। पाली के बाली तहसील के शिविर प्रभारी नवीन जौलिया ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता व 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग जनों की पहचान कर बीएलओ मतदान की सहमति लेंगे। चयनित मतदाता अगर आम मतदाता की तरह बूथ पर मतदान करना चाहता है तो उसे अनुमति रहेगी। यदि कोई घर पर ही मतदान करने की सहमति देता है तो प्रशिक्षित मतदानकर्मी घर जाकर मतदान करवाएगा। इसके लिए ऐसे मतदाताओं को अलग से बैलेट पेपर जारी किया जाएगा।
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