संसदीय समिति की रिपोर्टः SC/ST प्रोफेसर व स्टूडेंट से AIIMS में होता है भेदभाव

संसदीय समिति की रिपोर्टः SC/ST प्रोफेसर व स्टूडेंट से AIIMS में होता है भेदभाव
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लखनऊ। नई दिल्ली स्थित ख्यात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र-छात्राओं व प्रोेफेसरों से भेदभाव होता है। संसद की एक समिति ने हाल में पेश रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि करते हुए बताया है कि, एम्स में चिकित्सकों की रेग्युलर भर्ती की नियुक्ति में भेदभाव किया गया है। योग्यता होते हुए भी उनको नियुक्ति से वंचित रखा गया है। रिपोर्ट में बताया है कि एम्स में एडहॉक आधार पर कई सालों तक काम करने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को रेग्युलर पोस्ट भरने के दौरान नहीं चुना गया।

एससी/एसटी के विकास में स्वायत्त इकाइयां व संस्थानों की भूमिका पर अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति की 15वीं रिपोर्ट में एम्स पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

समिति अध्यक्ष सांसद किरीट सोलंकी ने लोकसभा में पेश रिपोर्ट में बताया कि एम्स में कुल 1,111 पदों में से, 275 सहायक प्रोफेसर और 92 प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों में उचित पात्रता, योग्यता और अनुभव होने के बावजूद देश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज में पूरी तरह से संकाय सदस्यों के रूप में शामिल नहीं किया जा रहा है। एम्स में आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के खिलाफ पक्षपात को देखते हुए संसदीय समिति ने रिक्त आरक्षित पदों को भरने, छात्रों के नाम पर पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन नहीं करने की सिफारिशें की हैं।

साथ ही कहा कि सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे क्षेत्र के श्रमिकों को आउटसोर्स करना बंद करें। वहीं संस्थान के सामान्य निकाय में इस तबके के सदस्यों को शामिल करें। वहीं कहा कि अस्पताल में काम करने वाले समुदाय के कनिष्ठ कर्मचारियों का चयन उस समय नहीं किया गया। जब पदों को नियमित किया जा रहा था।

समिति ने की सिफारिशेंः-

  • भविष्य में सभी मौजूदा रिक्त पदों को भरते वक्त आरक्षित किसी भी पद को किसी भी परिस्थिति में छह महीने से अधिक समय तक खाली नहीं रखा जाना चाहिए।
  • जनजाति के उम्मीदवार जो समान रूप से उज्ज्वल और योग्य हैं, उन्हें पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन के कारण 'उपयुक्त' नहीं घोषित किया जाता है। इस मुद्दे को हल करने के लिए संस्थान की चयन समिति में एससी/एसटी विशेषज्ञ और अध्यक्ष शामिल करने के निर्देश दिए।
  • सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में आरक्षण नहीं देने के कारण अनुसूचित जाति /जनजातियों के फैकल्टी उम्मीदवारों को अनुचित रूप से वंचित रखा जाता है।
  • सुपर-स्पेशियलिटी क्षेत्रों में अनारक्षित सदस्यों का एकाधिकार होता है। इसलिए आरक्षण नीति को छात्र और फैकल्टी स्तर पर सभी सुपर-स्पेशियलिटी क्षेत्रों में सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। ताकि वहां भी एससी/एसटी फैकल्टी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो।
  • आरक्षित वर्ग के चिकित्सकों एवं छात्रों को विदेश में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाए।
  • समूह ग के पदों, निचले पदों को नियमित रूप से भरे जाने के बदले आउटसोर्स या संविदा पर रखे जाने को गरीबों को रोजी-रोटी से वंचित करने के समान बताते हुए समिति ने कहा कि सफाईकर्मी, चालक, डेटा ऑपरेटर आदि जैसे गैर-मुख्य क्षेत्रों में भी संविदा या आउटसोर्स नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।
  • संविदा नियुक्ति की नीति इन ठेकेदारों के माध्यम से दलित वर्गों के शोषण की गुंजाइश पैदा करती है, इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि सरकार किसी भी वर्ग या श्रेणी के वंचितों के इस तरह के शोषण को रोकने के लिए एक तंत्र विकसित करे। इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों की जानकारी समिति को दी जाए।
  • वर्तमान में एम्स के साधारण निकाय में भी अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई सदस्य नहीं होने के तथ्य को गंभीरता से लेते हुए समिति ने कहा कि यह वास्तव में इस तबके की निर्णय लेने की प्रक्रिया और नीतिगत मामलों का हिस्सा बनने और साथ ही सेवा मामलों में उनके हितों की रक्षा करने के अपने वैध अधिकारों से वंचित करता है।
  • एम्स में एमबीबीएस व अन्य स्नातक-स्तर तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सुपर-स्पेशियलिटी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर से बहुत कम है। इसलिए, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि एम्स को सभी पाठ्यक्रमों में आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत को सख्ती से बनाए रखना चाहिए।
  • एससी/एसटी उम्मीदवारों ने थ्योरी पेपर में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन तीन पेशेवर परीक्षाओं के प्रैक्टिकल में असफल रहे। संसदीय समिति ने कहा, 'यह स्पष्ट रूप से एससी/एसटी छात्रों के प्रति पूर्वाग्रह को रेखांकित करता है।'

रिक्त संकाय पदों की पूर्ति

कमेटी नोट करती है कि कुल 1111 फैकल्टी पदों में से एम्स में 275 असिस्टेंट प्रोफेसर और 92 प्रोफेसर के पद खाली हैं। समिति का मानना ​​है कि उचित योग्यता, योग्यता होने के बावजूद, पूरी तरह से अनुभवी एससी/एसटी उम्मीदवारों को प्रारंभिक चरण में भी संकाय सदस्यों के रूप में शामिल करने की अनुमति नहीं है।

कुछ मामलों में, समिति को यह समझा जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कुछ जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर जिन्होंने तदर्थ आधार पर कई वर्षों तक काम किया था, उनका चयन नियमित रिक्तियों को भरने के समय नहीं किया गया था। इसलिए, समिति का विचार है कि सभी मौजूदा रिक्त संकाय पदों को अगले तीन महीनों के भीतर भरा जाना चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को संसद के दोनों सदनों में रिपोर्ट पेश करने की तारीख से 3 महीने के भीतर एक कार्य योजना प्रस्तुत करनी होगी। समिति का यह भी दृढ़ मत है कि भविष्य में भी सभी मौजूदा रिक्त पदों को भरने के बाद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोई भी संकाय सीट किसी भी परिस्थिति में छह महीने से अधिक समय तक खाली नहीं रखी जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन

समिति सरकार के बार-बार स्टीरियो-टाइप उत्तर को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है कि "पर्याप्त संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले"। यह वास्तव में एससी/एसटी उम्मीदवारों के मूल्यांकन की सही तस्वीर नहीं है जो समान रूप से योग्य हैं। लेकिन उन्हें जानबूझकर 'उपयुक्त नहीं' घोषित किया जाता है क्योंकि चयन समिति द्वारा गलत पक्षपातपूर्ण मूल्यांकन के कारण केवल एससी/एसटी उम्मीदवारों को संकाय सदस्य का हिस्सा बनने के उनके वैध अधिकारों से वंचित करना है।" मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विशेषज्ञों और अध्यक्ष की चयन समिति का गठन करके इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सही दिशा में संबोधित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के बाद, संकाय के सभी पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवारों की नियुक्ति स्पष्ट रूप से देखी जाएगी।

अति-विशेषज्ञ क्षेत्रों में आरक्षण

समिति का मानना है कि सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में आरक्षण को बढ़ाया/लागू नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अभूतपूर्व और अनुचित रूप से वंचित किया जाता है और सुपर-स्पेशियलिटी क्षेत्रों में अनारक्षित संकाय सदस्यों का एकाधिकार होता है। आरक्षण नीति को सभी सुपर-स्पेशियलिटी क्षेत्रों में छात्र और संकाय स्तर पर सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि वहां भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संकाय सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।

इस उद्देश्य के लिए, समिति का दृढ़ मत है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के डॉक्टरों और छात्रों को विदेश में विशेष प्रशिक्षण के लिए भेजने के लिए प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाए ताकि सभी सुपर-स्पेशियलिटी क्षेत्रों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व स्पष्ट रूप से देखा जा सके।

परीक्षा की निगरानी मूल्यांकन प्रणाली

समिति को यह समझने के लिए दिया जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के एमबीबीएस छात्रों को उनके ईमानदार प्रयासों के बावजूद पेशेवर परीक्षा के पहले, दूसरे और/या तीसरे चरण में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कई बार अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि इन छात्रों ने थ्योरी परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन व्यावहारिक परीक्षाओं में फेल घोषित कर दिया गया था। यह एससी/एसटी छात्रों के प्रति पूर्वाग्रह को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

इसे दृढ़ निर्णय के साथ निपटाया जाना चाहिए और इस पक्षपातपूर्ण प्रथा को समाप्त करने के लिए एक उपयुक्त परीक्षा निगरानी प्रणाली विकसित की जा सकती है। इसके अलावा, ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए, यह सुझाव दिया जाता है कि एससी/एसटी संकाय को ऐसी प्रत्येक परीक्षा में रूटिंग के रूप में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा, समिति को यह समझाना है कि परीक्षार्थी छात्रों का नाम पूछते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि छात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित है या नहीं। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को भविष्य में इस तरह के अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

वास्तव में, इन अनुचित मूल्यांकनों को हल करने के लिए सभी छात्रों को केवल एक काल्पनिक कोड संख्या का उपयोग करके परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, डीन-परीक्षा को ऐसे सभी घोषित छात्रों के मामलों की जांच करनी चाहिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए डीजीएचएस को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

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