नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जेलों में भेदभाव के मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को आखिर यह क्यों कहना पड़ा कि…मैं इस हिस्से को नहीं पढ़ूंगा। सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच एक पत्रकार के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया था कि कई राज्यों की जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुई वकील दिशा वाडेकर ने अदालत से कहा कि हम अदालत के सामने अपनी तीन बातें रख रहे हैं। पहली यह कि जेल मैनुअल में भेदभाव करने वाले प्रावधान हैं, काम का जाति के आधार पर बंटवारा किया गया है और अधिसूचित जनजातियों के खिलाफ भेदभाव करने वाले प्रावधान हैं।
वाडेकर ने कहा कि जेल के मैनुअल में अपर्याप्त प्रावधान हैं…दूसरा पहलू भेदभावपूर्ण तौर-तरीकों का है और हमने जेल में बंद लोगों के मामले में इसके सबूत भी दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील एस. मुरलीधर ने कहा कि केंद्र सरकार ने फरवरी, 2024 में राज्यों को सलाह दी थी लेकिन इसमें सब कुछ शामिल नहीं है।
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि अदालत उनका जवाब देखे। राज्य की जेलों में जाति के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है और काम का बंटवारा किसी भी कैदी की फिजिकल और मेंटल फिटनेस के आधार पर किया गया है।
सीजेआई ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए जवाब को पढ़ते हुए कहा, …मेहतर वर्ग से आपका क्या मतलब है? क्या आपका कहने का यह मतलब है कि वे ऐसा करने के आदी हो चुके हैं।
वेब पोर्टल द वायर ने भारत की जेलों में जाति आधारित अलगाव और श्रम कानूनों को लेकर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी थी। इसके बाद इस मामले में द वायर की रिपोर्टर सुकन्या शांता की ओर से अदालत में जनहित याचिका दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में इस मामले में सुनवाई की थी और 11 राज्यों, केंद्रीय गृह मंत्रालय और वेल्लोर में स्थित जेल और सुधार प्रशासन अकादमी को भी नोटिस जारी कर चार हफ्ते में उनका जवाब मांगा था।
द वायर ने पांच हिस्सों में की गई अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत में हर साल 5 लाख लोगों को जेल में डाल दिया जाता है और सही मायने में जो लोग पीड़ित हैं जैसे- लोअर कास्ट, आदिवासी, महिलाएं बच्चे और ट्रांसजेंडर के साथ यह व्यवस्था मुश्किल से ही न्याय करती है।
रिपोर्ट में कहा गया था कि बहुत सारे लोगों को छोटे-छोटे अपराधों के लिए जेल में डाल दिया जाता है और चूंकि उनका पक्ष मजबूत नहीं होता है तो वे लंबे समय तक जेलों में पड़े रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और समाज में कभी भी इस बात पर चर्चा नहीं होती।
द वायर ने अपनी रिपोर्ट में जेलों के भीतर के हालात, चिकित्सा सुविधा और कानूनी सपोर्ट की कमी को बताया था।
इस साल फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जेल प्रशासन से कहा था कि वे अपने जेल के नियमों में इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह के भेदभावपूर्ण प्रावधान न हों जिससे कैदियों को उनके जाति और धर्म के आधार पर बांटा जाए।
गृह मंत्रालय ने कहा था कि जेल मैन्युअल के इस तरह के मामले उसके संज्ञान में आए हैं और यह भारत के संविधान के पूरी तरह खिलाफ हैं।
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