हरदा ब्लास्ट: 24 सम्पत्तियों की नीलामी में मिले 2.65 करोड़, रकम से पीड़ितों को देंगे मुआवजा

मध्य प्रदेश के हरदा ब्लास्ट मामले में आरोपियों की संपत्ति नीलाम, मिली रकम से पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू.
भोपालः नीलामी प्रक्रिया के दौरान अधिकारी व खरीददार।
भोपालः नीलामी प्रक्रिया के दौरान अधिकारी व खरीददार।The Mooknayak
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भोपाल। मध्य प्रदेश में हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में शासन ने पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए गत मंगलवार को आरोपियों की 24 संपत्तियां नीलाम कर दीं। सरकारी मूल्य से तीन गुना अधिक बोली पर 2.65 करोड़ रुपए में यह नीलाम हुई हैं। यह प्रदेश का पहला मामला है जब न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए आरोपियों की संपत्ति नीलाम कर दी गई। 

बता दें कि ऐसे मामलों में कोर्ट से स्टे मिलने से नीलामी प्रक्रिया रोक दी जाती है। इसलिए हरदा मामले में प्रशासन ने कोर्ट में नीलामी प्रक्रिया को लेकर केविएट लगाई, उसके बाद कार्रवाई की। इसी के चलते आरोपी पक्ष की ओर से हाईकोर्ट में अपील करने पर भी स्टे नहीं मिला। आरोपी पक्ष ने एनजीटी, कलेक्टर और तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील लगाई। कोर्ट ने पक्ष सुना, लेकिन स्टे नहीं मिला जिसके बाद प्रशासन ने संपति की नीलामी कर दी। 

द मूकनायक को विधि विशेषज्ञ एवं अधिवक्ता शेख मोईन ने इस मामले में बताया कि राजस्व अधिनियम के अंतर्गत आरोपियों की संपत्ति की नीलामी की जा सकती है। घरेलू उपयोग मकान भूमि को यदि अवैध व्यवसाय में इस्तेमाल किया जा रहा हो तो उक्त संपति को शासन अपने कब्जे में ले सकता है। 

ये हुई कार्रवाई 

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के पालन में नीलामी की कार्रवाई की गई है। न्यायालय तहसीलदार हरदा के परिसर बैरागढ़ पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के आरोपित राजेश पिता नंदलाल एवं सोमेश पिता नंदलाल अग्रवाल की संपत्तियों की नीलामी की गई। 

कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि दोनों आरोपितों की अचल सम्पत्ति की कुल 24 खसरा नंबर है, जिसका शासकीय गाइडलाइन अनुसार कुल मूल्य 69 लाख 41 हजार 984 रुपये है। इसके विरुद्ध 2 करोड़ 65 लाख 42 हजार रुपये की उच्चतम बोली प्राप्त हुई है। 

आरोपितों की अचल सम्पत्ति में से दो खसरे ग्राम रहटाखुर्द में खसरा नंबर 160/18 तथा वार्ड 5 हरदा में स्थित नजूल सीट क्रमांक 10 बी प्लाट नंबर 74 के विरुद्ध कोई भी बोलीदार द्वारा बोली नहीं लगाई गई। इस अचल सम्पत्ति का शासकीय गाइडलाइन अनुसार मूल्य 1 करोड़ 54 लाख 85 हजार 875 रुपये है तथा बाजार मूल्य लगभग 3 करोड़ 99 लाख 50 हजार रुपये है।

कलेक्टर ने बताया कि जिस सम्पत्ति की मंगलवार को बोली नहीं लगाई गई उसकी नीलामी की कार्यवाही आगामी 7 दिवस में फिर से की जाएगी। जिन भूमियों पर उच्चतम बोली प्राप्त हो गई है उसे जिला स्तर पर गठित दल की ओर अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। दल से स्वीकृति प्राप्त कर नियम अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

हरदाः ब्लॉस्ट के दौरान उठती आग की लपटें। (फाइल फोटो)
हरदाः ब्लॉस्ट के दौरान उठती आग की लपटें। (फाइल फोटो)

हादसे में 13 लोगों की हुई थी मौत 

बीते 6 फरवरी को मध्य प्रदेश के हरदा पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं दो सौ से ज्यादा लोग घायल हुए थे। भीषण विस्फोट के बाद आस-पास के एक दर्जन से भी ज्यादा मकानों को नुकसान हुआ था। पीड़ितों को मुआवजा देने की बात प्रशासन की ओर से की गई थी, लेकिन करीब ढाई लाख का ही मुआवजा दिया जा रहा है। इस कारण से पीड़ितों के साथ शहर के अन्य लोगों ने उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर आंदोलन भी किया। 

धमाके में 59 मकान क्षतिग्रस्त 

पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के कारण फैक्ट्री के नजदीक बने 59 मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। इनमें 39 मकान पूरी तरह से तहस-नहस हो गए, इन 39 में से 21 मकानों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुआ था। 48 परिवारों के 129 लोगों को राहत शिविर में रखा गया है।  

सात आरोपितों को किया है गिरफ्तार

ब्लास्ट के सात आरोपित पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें राजू उर्फ राजेश अग्रवाल  पिता नंदलाल अग्रवाल निवासी वार्ड 2 पुरानी सब्जी मंडी मानपुरा हरदा, सोमेश अग्रवाल पिता नंदलाल अग्रवाल निवासी वार्ड 2 पुरानी सब्जी मंडी मानपुरा हरदा, मन्नी उर्फ रफीक खान निवासी मानपुरा हरदा, आशीष पिता राधाकिशन तमखाने निवासी खेडीपुरा हरदा, अमन तमखाने पिता राधाकिशन तमखाने निवासी खेडीपुरा हरदा, अभिषेक अग्रवाल पिता अशोक अग्रवाल निवासी नर्मदा कालोनी वार्ड क्रमाक एक खातेगांव जिला देवास सहित आयुष गर्ग निवासी अजनास रोड़ खातेगांव जिला देवास शामिल हैं।

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