मणिपुर: इंफाल पश्चिम के वाटर चैनल्स और नदी मार्गों के किनारे बने अनाधिकृत घरों और लोगों को हटाने का आदेश

जल प्रवाह में समस्या और कई इलाकों, गांवों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यह आदेश आया है।
मणिपुर: इंफाल पश्चिम के वाटर चैनल्स और नदी मार्गों के किनारे बने अनाधिकृत घरों और लोगों को हटाने का आदेश
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मणिपुर। इंफाल पश्चिम के डिप्टी कमिश्नर टी. किरणकुमार ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया है, जिसमें जलमार्गों और नदी के किनारों पर अवैध और अनधिकृत संरचनाओं के साथ-साथ सार्वजनिक चीजों को हटाने का आदेश दिया गया है। इस निर्देश का उद्देश्य प्राकृतिक जल प्रवाह में बाधा को दूर करना और बाढ़ के जोखिम को कम करना है।

इस आदेश में घरों, दुकानों, शेडों, पानी के पंप प्रतिष्ठानों और अन्य स्थायी संरचनाओं के अनधिकृत निर्माण के साथ-साथ मिट्टी के भराव पर प्रकाश डाला गया है, जिससे जल प्रवाह बाधित हुआ है और कई इलाकों, लीकाई और गांवों में बाढ़ की स्थिति और खराब हुई है।

ये अनधिकृत गतिविधियाँ विभिन्न नदी के किनारों और जलग्रहण क्षेत्रों में स्थित हैं, जिनमें वैसेल मारिल, सिंगजामेई से लैंगथबल तक तुरेल अमानबी, नागा तुरेल, चंद्रनदी और मेरा खोंग शामिल हैं, जो सभी इंफाल पश्चिम में हैं।

बाढ़ को रोकने और नदी के किनारों की सुरक्षा के लिए, आदेश में इन संरचनाओं को तत्काल हटाने और बेदखल करने का आदेश दिया गया है।

इसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य सड़कों, अंतर ग्राम सड़कों (आईवीआर) और नालों से सटे सरकारी खास भूमि और राज्य भूमि पर अवैध कब्जे को अतिक्रमणकारियों द्वारा 21 जुलाई तक खाली कर दिया जाना चाहिए।

अनुपालन न करने पर अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों और संबंधित विभागों द्वारा बिना किसी और नोटिस के जबरन हटाया जाएगा और बेदखल किया जाएगा। जहां लागू हो, वहां सफाई और हटाने से जुड़ी लागत अतिक्रमणकारियों से वसूली जाएगी।

यह आदेश मणिपुर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1978 की धारा 3 के अधिकार के तहत जारी किया गया है, जो नगरपालिका क्षेत्रों पर लागू है, और एमएलआर और एलआर अधिनियम, 1960 की धारा 15 (1) के साथ-साथ बीएनएसएस, 2023 की धारा 152 और 162 के संयोजन में जारी किया गया है।

मणिपुर में हाल ही में हुई लगातार बारिश, विशेष रूप से इंफाल पश्चिम में, जिले के कई इलाकों, लीकाई और गांवों में बार-बार बाढ़ आई है।

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