वर्धा विश्वविद्यालय: भूख हड़ताल के दौरान छात्र अस्पताल में भर्ती; हाई कोर्ट ने प्रशासन को भेजा नोटिस

कथित तौर पर कुलपति के भाषण के दौरान विरोध प्रदर्शन में भाग लेने और सूचना प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए तीन स्कालर छात्रों को निष्कासित कर दिया गया और दो छात्रों को निलंबित कर दिया गया।
वर्धा विश्वविद्यालय: भूख हड़ताल के दौरान छात्र अस्पताल में भर्ती; हाई कोर्ट ने प्रशासन को भेजा नोटिस
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नागपुर: वर्धा विश्वविद्यालय कैम्मेंपस में इन दिनों लड़ाई छिड़ी हुई है, जहां छात्र अनुचित व्यवहार और निष्कासन के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं। शुरू में, उनके विरोध का उद्देश्य कथित शोषण और दुर्व्यवहार था, लेकिन यह अब प्रशासनिक उत्पीड़न के खिलाफ ताकत और विद्रोह के रूप में बदल गया है। मामले में भूख हड़ताल के परिणामस्वरूप एक छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि नागपुर में बॉम्बे उच्च न्यायालय की बेंच ने उनके अन्यायपूर्ण निष्कासन के संबंध में एक अन्य छात्र की याचिका स्वीकार कर ली है। इस मामले की सुनवाई 16 फरवरी को होनी है।

द मूकनायक ने पहले महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के छात्रों पर रिपोर्ट की थी, जिन्होंने विश्वविद्यालय पर लंबे समय तक शोषण और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। कथित तौर पर सूचना प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने और कुलपति के भाषण के दौरान विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए तीन शोध विद्वानों को निष्कासित कर दिया गया और दो छात्रों को निलंबित कर दिया गया। तब से, बर्खास्त छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विवेक मिश्रा ने भूख हड़ताल की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

विश्वविद्यालय में थिएटर में स्नातक छात्र विवेक मिश्रा को कथित तौर पर सोशल मीडिया पर गणतंत्र दिवस के विरोध के बारे में पोस्ट करने के लिए 27 जनवरी को केवल दो घंटे के नोटिस के साथ उनके छात्रावास के कमरे से अचानक निष्कासित कर दिया गया था। साक्ष्य का अनुरोध करने के बावजूद, उन्हें गार्डों द्वारा बलपूर्वक हटा दिया गया, जिससे उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के लिए रजिस्ट्रार सहित प्रशासन के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने के लिए प्रेरित किया गया।

द मूकनायक ने मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों से बात की, जिन्होंने बताया कि उन्हें किन गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। विवेक के भाई अभिषेक मिश्रा, जो भी हड़ताल में शामिल हुए हैं, ने टिप्पणी की, "मेरा भाई पिछले आठ दिनों से भूख हड़ताल पर है और पिछले चार दिनों से उसे चिकित्सा देखभाल मिल रही है।"

फ़ोन पर कमज़ोरी से बात करते हुए विवेक ने कहा, "हॉस्टल से मेरी बर्खास्तगी के ख़िलाफ़ मैं भूख हड़ताल पर हूँ।" उन्होंने आगे कहा, "मेरी हड़ताल के चौथे दिन, मैं बीमार पड़ गया और मुझे वर्धा सिविल अस्पताल ले जाया गया। जब मेरी हालत में सुधार नहीं हुआ, तो मुझे नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया।"

उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहीं क्योंकि डॉक्टरों ने उनके किडनी और यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन का खुलासा किया। विवेक ने कहा, "डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि अगर मैं भूख हड़ताल जारी रखूंगा तो मेरी एक किडनी खराब हो सकती है।"

बर्खास्त छात्र के लिए एक और चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन उसकी विश्वविद्यालय संबद्धता स्थिति का एहसास था। विवेक ने कहा, "मुझे पहले हॉस्टल से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे विश्वविद्यालय से भी निकाल दिया गया था। यह तब हुआ जब मुझे आईसीयू में भर्ती कराया गया था।" दुखी होकर उन्होंने कहा, "जब मैं अस्पताल में था तब प्रशासन ने मुझसे कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन वे मेरे खिलाफ जवाबी कार्रवाई करना नहीं भूले।"

अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद, विवेक विरोध स्थल पर लौट आए और अस्पताल से डिस्चार्ज  मिलने के बाद अपनी हड़ताल फिर से शुरू कर दी। 11 जनवरी की सुबह 4:00 बजे वह अपने साथियों के साथ साइट पर फिर से शामिल हो गया।

प्रशासन से कथित उत्पीड़न का सामना करने के बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के निष्कासित छात्र अपना विरोध उच्च न्यायालय में ले गए हैं। कोर्ट में याचिका दायर करने वाले शोधकर्ता निरंजन ओबेरॉय ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर बिना वैध आधार के मनमाने ढंग से निष्कासन का आरोप लगाया। उन्होंने कुलपति और रजिस्ट्रार के खिलाफ निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की।

निरंजन ने द मूकनायक को बताया, "मैंने 1 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में अपने निष्कासन के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। 9 फरवरी को अदालत ने एक नोटिस जारी किया और प्रशासन से 16 फरवरी तक याचिका का जवाब देने को कहा। नोटिस रजिस्ट्रार और कुलपति दोनों के खिलाफ जारी कर दिया गया है।"

निष्कासित शोधकर्ता ने कहा, "विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, किसी छात्र को निष्कासित करने से पहले, एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए, जिससे छात्र को जवाब देने की अनुमति मिल सके। एक अनुशासनात्मक समिति द्वारा बाद की सुनवाई निर्धारित की जानी चाहिए।" निरंजन ने टिप्पणी की, "मेरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।"

द मूकनायक रिपोर्टर ने 28 जनवरी को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को एक मेल भेजकर कुलपति की कथित अनुचित नियुक्ति और छात्रों के निष्कासन पर टिप्पणी मांगी। उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

वर्धा के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है?

अगस्त 2023 में विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति ने इस्तीफा दे दिया। प्रोटोकॉल के अनुसार, सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर एल. करुण्यकारा के यह पद संभालने की उम्मीद थी। हालाँकि, दो महीने बाद, आईआईएम नागपुर के पूर्व निदेशक भीमाराय मेत्री को प्रोफेसर करुण्यकारा को दरकिनार करते हुए नए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। इस निर्णय के कारण छात्र संघों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण समारोह के दौरान नए वीसी के विरोध में बैनर फहराने और सोशल मीडिया पर इसके बारे में पोस्ट करने के लिए कई छात्रों को बर्खास्त कर दिया गया।

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