उत्तर प्रेदश। कौशांबी जिले के सैनी इलाके में एक दलित युवती को लिफ्ट देने के बहाने छेड़खानी और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने यह एफआईआर युवती के आरोपों के बाद की गई जाँच और मिले सीसीटीवी के बाद दर्ज की है। एफआईआर में आरोप है कि दो युवकों ने युवती को लिफ्ट देने के बहाने कार में बैठाया, फिर रास्ते में घने कोहरे के बीच गाड़ी रोक दी। दोनों तमंचे के बल पर कार में अश्लीलता करने लगे।
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी युवक के पास अचानक एक फोन कॉल आया। जिसके बाद वह उसे बीच रास्ते में छोड़कर फरार हो गये। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी की धारा सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कौशांबी जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली दलित युवती अपने किसी रिश्तेदार के घर गई थी। जहां से वह वापस सिराथू बाइपास के वाहन स्टैंड पर इंतजार कर रही थी। थाने में दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, "शाम करीब 8 बजे वाहन स्टैंड के करीब एक कार आकार रुकी। इसमें उसका परिचित लड़का पवन बैठा हुआ था। पवन सिराथू में कॉपी किताब की दुकान चलाता है। पवन ने युवती को गंतव्य तक छोड़ देने की बात कही। पवन ने खुद भी मंझनपुर जाने की बात कहकर उसे गाड़ी में बैठा लिया। कुछ दूर जाने के बाद सड़क के किनारे पवन ने गाड़ी चला रहे शख्स हसन का नाम लेते हुए गाडी को रोकने के लिए कहा। आस-पास घना कोहरा नजर आ रहा था। हसन ने युवती का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जबकि पवन ने युवती के सिर पर तमंचा लगा दिया। हसन युवती का हाथ मरोड़ कर छेड़खानी व अश्लीलता करने लगा। विरोध करने पर पवन ने उसे गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।"
युवती ने एफआईआर में घटना का जिक्र करते हुए बताया है कि, "पवन के मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया था। इससे पवन घबरा गया। जिसके बाद दोनों ने उसे गाड़ी से नीचे उतार दिया, और फरार हो गए। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची। पीड़िता का कहना है कि वह इस घटना से काफी दहशत में है। इसी कारण वह पुलिस से शिकायत करने में घबराती रही।"
सैनी थाने में 5 फरवरी को दर्ज हुई एफआईआर के मुताबिक यह घटना 25 जनवरी की रात हुई थी। पुलिस ने तहरीर लेकर प्रकरण की जांच घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की। पुलिस की प्राथमिक जांच में एक कार में युवती के बैठने का फुटेज मिला है, जिसके आधार पर पुलिस ने दो नामजद युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना प्रभारी जय चन्द्र शर्मा ने द मूकनायक को बताया कि, "युवती की तहरीर के आधार पर नामजद किए गए युवक पवन व हसन के खिलाफ आईपीसी की धारा 354(क) (छेड़खानी), 504, 506 (धमकी देना), एवं एससीएसटी की धारा 3(2)(va), 3(1)(घ) के तहत मामला दर्ज कर लगाए गए आरोप की जांच कराई जा रही है। पीड़िता का मेडिकल और अन्य कार्रवाई की जा रही है।"
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