वेल्लोर: वेल्लोर जिले के जेम्मनकुप्पम गांव के पास स्थित कालीअम्मन मंदिर को एक सप्ताह पहले जाति हिंदुओं के एक समूह ने दलितों को मंदिर उत्सव में भाग लेने से रोकने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर ध्वस्त कर दिया था। अब राजस्व अधिकारियों ने मंदिर को फिर से बनाने की योजना की घोषणा की है। गुरुवार को ग्रामीणों और एचआर एंड सीई अधिकारियों की उपस्थिति में प्रतिष्ठा पुनर्स्थापन के बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ.
अधिकारियों ने बताया पुनर्निर्मित मंदिर का प्रबंधन बेहतर तरीके से करने के लिए इसे एचआर एंड सीई विभाग केअधीन रखा जाएगा।
न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को एडीएसपी भास्करन और गुढियाथम आरडीओ एस सुभलक्ष्मी की अध्यक्षता में अंतिम शांति बैठक के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया गया। इस बैठक में जाति हिंदू समूहों (वन्नियार, यादव, चेटियार, और नायडू) और अनुसूचित जाति समुदायों के प्रतिनिधियों के बीच गुढियाथम आरडीओ कार्यालय में चर्चा हुई।
बैठक के बाद अधिकारियों ने एक जाति हिंदू लोगनाथन, को आदेश दिया था कि वह बुधवार दोपहर तक कालीअम्मन की मूर्ति को एचआर एंड सीई (HR&CE)अधिकारियों की उपस्थिति में केवी कुप्पम के जिला राजस्व अधिकारी को सौंप दें।
अधिकारियों ने यह भी निर्देश दिया कि मंदिर के गर्भगृह का लोहे का दरवाजा भी जिला राजस्व अधिकारी को लौटाया जाए। अधिकारियों ने कहा, "मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा, और अगर दोनों पक्ष चाहें, तो वे मंदिर निर्माण के लिए दान कर सकते हैं"।
समझौते की शर्तों के अनुसार, जिसे दोनों समूहों ने स्वीकार कर लिया है, हर दिन पूजा के बाद पूजा करने वालों को मंदिर की चाबी वीएओ को लौटानी होगी। मंदिर का प्रबंधन सात सरकारी-नियुक्त सदस्यों की एक समिति करेगी। "यह समिति जिला राजस्व अधिकारी को सिफारिशें देगी, और अधिकारी मंदिर समारोहों पर अंतिम निर्णय लेंगे," अधिकारियों ने कहा।
मंदिर तक जाने वाली सड़क सभी के लिए खुली होनी चाहिए। अगले 10 दिनों तक, पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि मंदिर के विध्वंस में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जान का खतरा महसूस होने पर दलित ग्रामीणों ने सुरक्षा की मांग की है। जेम्मनकुप्पम गांव के 37 वर्षीय दलित निवासी भारत तमिल ने कहा, "हमें अज्ञात व्यक्तियों से धमकियां मिल रही हैं। हमने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है और चाहते हैं कि एफआईआर में नामित 21 व्यक्तियों पर एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोप लगाया जाए" .
द मूकनायक की प्रीमियम और चुनिंदा खबरें अब द मूकनायक के न्यूज़ एप्प पर पढ़ें। Google Play Store से न्यूज़ एप्प इंस्टाल करने के लिए यहां क्लिक करें.