तमिलनाडु: दलित युवती को प्रताड़ित करने के मामले में DMK विधायक के बहू-बेटे की जमानत याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला

पुलिस ने कहा कि इस मामले में जांच चल रही है, कोर्ट ने पुलिस की बात स्वीकारी।
सांकेतिक तस्वीर
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तमिलनाडु। चेन्नई के प्रधान सत्र न्यायालय ने डीएमके विधायक आई करुणानिधि के बेटे एंटो मथिवनन और बहू मर्लिना की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों पर एक दलित युवती के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करने का आरोप है, जो उनके लिए घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। मामला सामने आने के बाद उनके खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दंपति ने गिरफ्तारी से बचने का प्रयास किया था और भाग गए थे, लेकिन 25 जनवरी को तमिलनाडु पुलिस ने आंध्र प्रदेश में उनका पता लगा लिया और उन्हें 9 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इस मामले में प्रधान सत्र न्यायालय ने दंपति की जमानत अर्जी पर पहली सुनवाई 2 फरवरी को की थी। फिर इस सुनवाई को स्थगित कर दी गई ताकि सभी संबंधित पक्ष अपनी प्रतिक्रिया दाखिल कर सकें। 6 फरवरी को मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अली ने पुलिस के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि जांच अभी भी जारी है और दंपति को जमानत देने से इनकार कर दिया। रिपोर्टों में कहा गया है कि अब वे जमानत के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

पीड़िता 17 साल की थी जब उसने एनईईटी के लिए कोचिंग कक्षाओं में भाग लेने के लिए पैसे बचाने के लिए एंटो और मर्लिना के आवास पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करना शुरू किया। आरोप है कि काम के दौरान युवती के साथ उत्पीड़न हुआ। इस मामले में युवती के परिजनों ने थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। एफआईआर से पता चलता है कि लड़की को पीटा गया, सिगरेट से जलाया गया और शारीरिक उत्पीड़न किया गया था।

मामले को दबाने के लिए दम्पति ने धमकी भी दी थी कि वह (पीड़िता) चेन्नई के तिरुवन्मियूर में दंपति के आवास में रहने के दौरान अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को उजागर न करें। इसके अलावा, उसे कथित तौर पर कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था जिसमें कहा गया था कि उस पर दंपति के 2 लाख रुपये बकाया हैं जो उसकी शिक्षा के लिए 'भुगतान' किए गए थे और वह अगले तीन वर्षों तक उनके लिए काम करना जारी रखेगी।

दुर्व्यवहार तब सामने आया जब उसे कल्लाकुरिची के उलुंदुरपेट सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता की मां को उसके शरीर और चेहरे पर सिगरेट से जलने, और चोट के निशान मिले। इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में आईपीसी की धारा 294, 324, 325, 506 (1), धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) धाराएं शामिल हैं।

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