आदिलाबाद: मंचरियल जिले के मंदमरी मंडल में एक दलित परिवार को कथित तौर पर एक ज़मीन विवाद के चलते रियलटर्स के एक समूह ने उनके अपने एक रिश्तेदार का अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। मंगलवार को हुई यह घटना गुरुवार को प्रकाश में आई, जिससे स्थानीय समुदाय में आक्रोश फैल गया।
यह विवाद बर्दागुडेम गांव में एक ज़मीन के के हिस्से को लेकर है, जिसे कथित तौर पर कलवकुंतला माधव राव ने लगभग 80 साल पहले श्मशान के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दलित समुदाय को दान किया था।
हालांकि, रियलटर्स एन उपेंद्र गौड़ और वेंकटेश गौड़ ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ज़मीन पर स्वामित्व का दावा किया, जिससे दुर्गम शंकर और उनके बेटे श्रीनिवास को अपने परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार करने से रोक दिया गया।
स्थिति के बारे में जानने के बाद, मंदमरी के तहसीलदार और सर्कल इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे, हस्तक्षेप किया और सुनिश्चित किया कि बिना किसी व्यवधान के दाह संस्कार किया जाए।
दलित समुदाय के सदस्यों ने पिछड़े वर्ग (बीसी) से संबंधित रियल एस्टेट एजेंट पर उस जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है, जहां उनके पूर्वजों का अंतिम संस्कार किया गया था। उनका आरोप है कि आवासीय भूखंड बनाने के लिए जमीन खोदी जा रही है, जो उनके लिए बेहद अपमानजनक है।
मीडिया से बात करते हुए, स्थानीय दलितों ने इस बात पर जोर दिया कि यह क्षेत्र एजेंसी क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, जहां भूमि स्वामित्व को भूमि हस्तांतरण विनियमन अधिनियम 1, 1970 (एलटीआर 1/70) द्वारा सख्ती से विनियमित किया जाता है।
इस कानून के तहत, एजेंसी क्षेत्रों में भूमि पर गैर-आदिवासी कब्जा नहीं कर सकते हैं। समुदाय ने अधिकारियों से श्मशान भूमि पर उनके अधिकारों को बहाल करने और एलटीआर 1/70 द्वारा प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
इस घटना ने आदिवासी और दलित समुदायों में भूमि विवादों को लेकर चिंताओं को फिर से जगा दिया है, जिससे एजेंसी क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व अधिकारों और प्रवर्तन के बारे में सवाल उठ रहे हैं।
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