जयपुर। राजस्थान के झालावाड़ जिले के मूंडला गांव में राम मंदिर उत्सव के लिए सामूहिक चंदा एकत्रित कर दलितों को जाति के आधार पर अपमानित कर चंदा वापस लौटाने के बहुचर्चित प्रकरण में आखिर पुलिस ने चार लोगों को नामजद करते हुए प्रकरण दर्ज कर लिया। जांच पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार को सौंपी गई है।
आप को बता दें कि 22 जनवरी 2024 को आयोध्या में राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा वाले दिन मूंडला गांव में उत्सव मनाने के लिए गत 8 जनवरी 2024 को लोगों से चंदा एकत्रित किया गया था। अगले दिन रात चार लोग दलितों की बस्ती में पहुंचे। जहां चंदा राशि को यह कहकर वापस लौटा दिया कि दलितों के द्वारा दी गई राशि से भगवान राम को भोग नहीं लगा सकते। इस पैसे से बनी प्रसादी भी अपवित्र हो जाएगी।
घटना के बाद मेघवाल, बैरवा, धोबी व मेहर समाज के लोगों ने जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का आरोप लगाते हुए खानपुर थाना पुलिस को शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद मूंडला गांव के दलित समाज के लोग झालावाड़ जिला मुख्यालय पहुंचे। जहां 11 जनवरी 2024 को आरोपियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक को शिकायत सौंप कर कानूनी कार्रवाई मांग की, लेकिन पुलिस ने जांच के नाम पर दलितों की शिकायत पर मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। जबकि नियमानुसार दलित उत्पीड़न के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करना था।
पुलिस की कार्यशैली से नाराज दलित समाज के लोगों ने गत बुधवार को भीम आर्मी के बैनर तले एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर मूंडला प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की बात कही। इस दौरान दलित संगठनों से जुड़े लोग मूंडला के दलित समाज के लोगों के साथ जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक से भी मिले। प्रदर्शन के बाद खानपुर थाना पुलिस ने उसी दिन अपराह्न 4 बजे रामस्वरूप पुत्र खेमराज धाकड़, छोटूलाल उर्फ चन्द्रप्रकाश, जगदीश पुत्र भैरूलाल धाकड़ व महावीर पुत्र हेमराज धाकड़ निवासी मूंडला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम-1989 (संशोधन 2015) धारा 3(1)(एस) व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम 1989 (संशोधन 2015) की धारा 3(1)(जेड ए)(सी) के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
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