जयपुर। न्यायालय अति. सिविल जज एवं न्या. मजि. क्रम सं. 1 जयपुर महानगर, द्वितीय जयपुर के आदेश पर करधनी थाना पुलिस ने हवामहल विधायक बाल मुकुन्दाचार्य उर्फ संजय शर्मा व विधायक के पिता पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ दलित से मारपीट करने व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। घटना बाल मुकुन्दाचार्य उर्फ संजय शर्मा के विधायक निर्वाचित होने से पहले की है।
करधनी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार परिवाद सूरजमल रैगर पुत्र गणेशराम रैगर निवासी ग्राम पीथाबास हाथोज, जिला जयपुर राजस्थान ने आरोप लगाया था कि 10 अगस्त 2023 को परिवादी अपने खेत में काम कर रहा था। इस दौरान आरोपी बालमुकन्दाचार्य उर्फ संजय शर्मा व विधायक के पिता पुरूषोत्तम शर्मा निवासी ग्राम हाथोज तहसील व जिला जयपुर कई आदमियों के साथ परिवादी के खेत पर आये तथा आते ही बालमुकन्दाचार्य उर्फ संजय शर्मा ने परिवादी की छाती पर लात मारी तथा अभियुक्तगण ने परिवादी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए परिवादी के साथ हाथापाई की तथा गाली गलोच की और कहा कि तूने हमारे खिलाफ जो रिपोर्ट करधनी थाने में करवाई है उससे हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। हमारी पहुंच बहुत उपर तक है। तुम्हें व तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे।
आरोप है कि विधायक पिता पुरुषोत्तम शर्मा ने परिवादी के मुह पर थूक दिया तथा परिवादी के चांटा मारा।
एफआईआर के अनुसार, शोर शराबा सुन कर जितेन्द्र सिंह पुत्र मातादीन निवासी खिरणी फाटक रोड झोटवाडा जयपुर सहित कुछ लोग वहां आ गए। जिन्होंने परिवादी को आरोपियों से बचाया। इसके बाद आरोपी चले गए। जाते-जाते परिवादी की जमीन पर नाजायज कब्जा करने की धमकी दी। परिवादी का आरोप है कि आये दिन आरोपी परिवादी व परिवादी के परिवार वालों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते रहते हैं। परिवादी की जमीन पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश करते हैं।
दलित परिवादी सूरजमल रैगर ने 30 जुलाई 2023 को भी आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना करधनी में तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे आरोपियों के हौसले और बुलन्द हो गए। पुलिस कार्रवाई नहीं होने से आरोपी आए दिन परिवादी व परिवादी के परिवार वालों को धमकाते हैं। जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हैं।
8 अगस्त की घटना को लेकर पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना करधनी, जयपुर में लिखित में शिकायत दी थी। लेकिन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। मजबूरन पीड़ित को न्यायालय की शरण लेना पड़ा।
न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी विधायक बाल मुकुन्दाचार्य उर्फ संजय शर्मा व उसके पिता पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ धारा 341,323 IPC व धारा 3(1) (R) (S), 3(2) (V) (A) SC/ST अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच सुरेन्द्र सिंह राणावत RPS ACP झोटवाडा जयपुर (पश्चिम) को सौंपी है।
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