UP: दलित महिला सहकर्मी का यौन शोषण करने के मामले में पुलिस कांस्टेबल को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की एक स्थानीय अदालत ने शादी का झांसा देकर दलित महिला सहकर्मी का यौन शोषण करने के आरोप में पुलिस कांस्टेबल राजू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता उस समय 24 वर्ष की थी और उसने 2019 में आत्महत्या कर ली थी।
UP: दलित महिला सहकर्मी का यौन शोषण करने के मामले में पुलिस कांस्टेबल को आजीवन कारावास
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की एक स्थानीय अदालत ने शादी का झांसा देकर दलित महिला सहकर्मी का यौन शोषण करने के आरोप में पुलिस कांस्टेबल राजू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पीड़िता उस समय 24 वर्ष की थी और उसने 2019 में आत्महत्या कर ली थी।

राजू यादव (40) की अंतिम पोस्टिंग वाराणसी में थी। शुक्रवार को अदालत ने उसे आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 376 (बलात्कार) के साथ-साथ एससी/एसटी एक्ट के उल्लंघन के आरोपों में दोषी पाया। यादव, जो जमानत पर बाहर था, को हिरासत में लिया गया और फैसले के बाद जेल भेज दिया गया।

अंबेडकर नगर के सरकारी वकील सुदीप मिश्रा ने कहा कि, अदालत ने सजा सुनाने के लिए शनिवार की तारीख तय की। राजू यादव को जेल से अदालत लाया गया, जहां उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

यह मामला 2017 में शुरू हुआ था जब यादव और पीड़िता दोनों अंबेडकर नगर के एक पुलिस स्टेशन में तैनात थे। इस दौरान, कथित तौर पर उनके बीच संबंध बने।

23 सितंबर, 2019 को पीड़िता का शव अंबेडकर नगर स्थित उसके सरकारी आवास पर मिला था, जिसके साथ एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें यादव पर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था।

पीड़िता के पिता ने आगे आरोप लगाया कि यादव ने शादी का झांसा देकर उसकी बेटी का यौन शोषण किया, लेकिन बाद में उसकी जाति को लेकर अपने परिवार के विरोध के कारण उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।

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