लखनऊ। यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना क्षेत्र में दो दलित लड़कियों से रेप के बाद उनकी हत्या के मामले में एडीजे कोर्ट ने शुक्रवार को चार आरोपियों पर दोष सिद्ध कर दिया है। चारों आरोपियों को कोर्ट 14 अगस्त को सजा सुनाएगी। अभियोजन की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक बृजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि सितंबर 2022 को निघासन थाना क्षेत्र में दो दलित किशोरियों से सामूहिक दुराचार के बाद उनकी हत्या कर शव पेड़ से लटका देने के मामले में एसआईटी ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में लगभग 10 महीने फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मुकदमें में 43 गवाहों को सुनने और 15 का परीक्षण कराने के बाद कोर्ट ने चार आरोपियों के आरोप तय कर दिए है। अदालत ने 14 अगस्त को सजा सुनाने की तारीख नियत कर दी है।
लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत में सुनवाई पूरी हो गई है। हमने सबूतों को अदालत में क्रमबद्ध ढंग से पेश किया किया था। इधर, पीड़ित परिवार को अभी तक 16 लाख की मदद दी जा चुकी है। इसमें लगभग 8 लाख फास्ट ट्रैक कोर्ट की पेशी के दौरान खर्चा हो चुके हैं। कोर्ट का फैसला आने के बाद 25 लाख की सहायता मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
यूपी के लखीमपुर जिले के निघासन कोतवाली इलाके के एक गांव में 14 सितंबर 2022 को दोपहर बाद करीब तीन बजे दो नाबालिग बहनों को कुछ लोग अगवा कर ले गए थे। इन दोनों बहनों के शव अजय सिंह के गन्ने के खेत की मेड़ पर लगे एक पेड़ के पास मिले थे। लड़कियों की मां ने पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर में गांव के एक युवक सुनील उर्फ छोटू सहित अज्ञात पर 323, 452, 376 और 302 आईपीसी के तहत मुकदमा लिखवाया था। दो सगी बहनों की निर्मम हत्या से सियासी भूचाल उठा तो योगी सरकार ने आनन-फानन में एक एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी ने घटना के अगले दिन ही हत्या व रेप के मामले में नामजद सुनील उर्फ छोटू सहित पांच लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से मुख्य आरोपी जुनैद को पुलिस ने एक एनकाउंटर में गिरफ्तार किया। एसआईटी ने मामले की तफ्तीश शुरू की और जांच के बाद मामले में धारा बढ़ा दी। इसके साथ ही एससी-एसटी एक्ट भी लगा दिया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 15 दिनों के अंदर अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
पुलिस ने अदालत में 43 गवाहों की लिस्ट सौंपी थी, जिसमें युवती के माता-पिता, पुलिसकर्मी और शवों का पोस्टमार्टम करने वाला डाक्टरों का पैनल सहित गांव के अन्य सदस्य शामिल है। इसमें से 15 का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि अभियोजन ने साइंटिफिक जांच रिपोर्टों, गवाहों और पुलिस अफसरों को भी गवाहों के रूप में अदालत में पेश किया है।
पीड़ित पक्ष की तरफ से किए गए अतिरिक्त अधिवक्ता शरद प्रसाद ने बताया, "वारदात में पुलिस ने 6 लोगों को आरोपी बनाया था। इसमें सुनील उर्फ छोटू के पड़ोसी गांव के जुनैद, आरिफ और करीमुद्दीन भी आरोपी बनाए गए। आरोप है कि जुनैद और उसके दो साथियों ने अगवाकर पहले गन्ने के खेत में लड़कियों से रेप किया। फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए दो और साथियों आरिफ और करीमुद्दीन को बुलाया। इनमें कोर्ट में परीक्षण के दौरान दो आरोपी नाबालिग निकले। एक 16 साल से कम और एक 16 से 18 साल के बीच का निकला। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अदालत ने इन दोनों आरोपियों को जुवेनाइल कोर्ट और चिल्ड्रन कोर्ट भेज दिया। कोर्ट में बचाव पक्ष की तरफ से वकील सुरेश कुमार सिंह मुन्ना, वकार अहमद और फिरोज खान ने अपनी दलीलें बचाव में रखी हैं।"
इस घटना में कोर्ट की कार्रवाई को बताते हुए पीड़ित परिवार द्वारा निजी रूप से किये गए अधिवक्ता शारदा प्रसाद ने द मूकनायक प्रतिनिधि को बताया, "गांव के ही रहने वाले सुनील उर्फ छोटू और जुनैद को आईपीसी की धारा -376,323,452 और 302 का दोषी माना है। जबकि आरिफ और करीमुद्दीन को आईपीसी की धारा 201 के तहत (सबूत मिटाना) दोषी करार दिया है। अन्य दो आरोपी पर आरोप तय होने अभी बाकी है।"
आपको बता दें कि, मामले के सियासी रूप पकड़ने के बाद परिजनों ने शवों के दफनाने से इनकार कर दिया था। तब सरकार ने 25 लाख रुपये मुआवजा, परिवार को जमीन का पट्टा, सरकारी नौकरी आवास आदि देने का वादा किया था। इसमें से 16 लाख मुआवजा दे भी दिया गया। जमीन का पट्टा भी किया गया।
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