चेन्नई: तमिलनाडु (Tamilnadu) की राजधानी चेन्नई (chennai) में अपने से ऊंची जाति की लड़की से शादी करने पर दलित युवक की गत शनिवार रात हत्या कर दी गई। लड़की के बड़े भाई ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने ऑनर किलिंग (Honor killing) मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।
पल्लीकरनई थाना पुलिस (Pallikaranai police station) के अनुसार मृतक, जी प्रवीण उर्फ आशिक एक बाइक मैकेनिक था, जिसने स्कूली शिक्षा के तुरंत बाद अपने पिता गोपी के साथ काम करना शुरू कर दिया था। प्रवीण और जल्लादियनपेट के डी शर्मिला (20) स्कूल के दिनों से रिश्ते में थे। जहां प्रवीण अनुसूचित जाति के आदि द्रविड़ समुदाय से थे, वहीं शर्मिला यादव समुदाय से हैं जो एक अन्य पिछड़ी जाति है। इस जोड़े ने अपने माता-पिता के विरोध के बावजूद पिछले अक्टूबर में शादी कर ली थी।
शहर पुलिस के अनुसार, शनिवार रात करीब 9 बजे, जब प्रवीण अपने परिवार के लिए रात का खाना खरीदने के लिए बाहर गया था, तो उसे एक दोस्त श्रीराम का फोन आया, जिसने उसे एक बार के पास आने के लिए कहा। वहां, वह उस गिरोह से घिरा हुआ था जिसने कथित तौर पर उसे चाकुओं से गोद डाला। जब वह खून से लथपथ होकर गिर पड़ा तो आरोपी मौके से भाग गया। एक राहगीर ने पुलिस को सूचित किया और प्रवीण को क्रोमपेट सरकारी अस्पताल पहुंचाया] जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पल्लीकरनई पुलिस ने उसका शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। बाद में शव उसके परिवार को सौंप दिया गया।
लोकल मीडिया रिपोर्टस के अनुसार जल्लादियानपेट निवासी मुख्य आरोपी (शर्मिला के भाई) डी दिनेश (23) व एन श्रीराम (18), एस विष्णु राज (25), आर स्टीफन कुमार (24), और बी जोथी लिंगम (25) को तांबरम पुलिस की एक विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया। शर्मिला का परिवार शादी के बाद से ही जोड़े को धमकी दे रहा था। उसके माता-पिता ने प्रवीण के खिलाफ अपहरण करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था और जब दंपति यह स्पष्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन गए कि उन्होंने शादी सहमति से की है, तो उनके भाई ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। हालांकि, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मृतक 2022 में एक गांजा तस्कर की हत्या का भी आरोपी था और इस पहलू को खारिज नहीं किया जा सकता कि यह हत्या प्रतिशोध में की गई थी क्योंकि तीन आरोपी मारे गए तस्कर के सहयोगी थे।
एक पुलिस सूत्र ने कहा कि श्रीराम, जो प्रवीण का करीबी था और उसके ठिकाने को जानता था, ने गिरोह की मुखबिरी की थी और हत्या में उनकी मदद की थी। “हमें अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि दिनेश, श्रीराम और अन्य कब और कैसे हत्या की साजिश रचने के लिए एकजुट हुए। एक जांच चल रही है, ”एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा। आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पूछताछ के बाद, सभी पांचों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पल्लीकरनई में अपने ससुराल में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए शर्मिला ने कहा, “चूंकि जाति मेरे परिवार के लिए एक समस्या थी, इसलिए हमने पांच महीने पहले भागकर विवाह किया था। उस समय थाने में मेरे बड़े भाई दिनेश ने हम दोनों को या सिर्फ प्रवीण को जान से मारने की धमकी दी थी.
"वह (दिनेश) कौन होता है मेरी जिंदगी में दखल देने वाला. मेरे पति को मारने का अधिकार उसे किसने दिया?” दुखी शर्मिला ने पूछा। यह दोहराते हुए कि शर्मिला के परिवार ने उनकी शादी के समय प्रवीण को जान से मारने की धमकी दी थी, मृतक के चाचा कविरासु ने टीएनआईई को बताया, “दो महीने पहले, वे (शर्मिला का परिवार) प्रवीण के घर आए थे और हंगामा किया था। इसके अलावा, जब प्रवीण शर्मिला को कॉलेज छोड़ने गया तो उसके पिता और भाई ने जोड़े को धमकी दी थी। प्रवीण के पिता गोपी अभी भी अपने बेटे की मौत से सदमे में हैं और उन्हें जाति व्यवस्था और हत्यारों को कोसते हुए सुना जा सकता है। शवगृह के पास उसे बार-बार यह कहते हुए सुना गया, “मेरा बेटा रात का खाना खरीदने गया था और अभी तक नहीं लौटा है।”
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