कर्नाटक अदालत का ऐतिहासिक फैसला: SC/ST समुदाय से अत्याचार मामले में 98 लोगों को आजीवन कारावास

मंजुला देवी बनाम ओंकारजीत सिंह अहलूवालिया (2017) के एक उदाहरण का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के सामने मौजूद लगातार चुनौतियों और व्यवस्था द्वारा उन पर किए जाने वाले दमन का जिक्र किया।
 अदालत ने दोषी ठहराए गए 98 लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.
अदालत ने दोषी ठहराए गए 98 लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.
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कोप्पल- कर्नाटक के कोप्पल ज़िले की एक सेशन्स अदालत ने हाल ही में मराकुम्बी गाँव में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ गंभीर अपराधों के एक लंबे समय से लंबित मामले में 101 लोगों को दोषी करार दिया। कर्नाटक राज्य बनाम मंजनाथ और अन्य नामक यह मामला 2014 का है, जब आरोपियों ने सिनेमाघर में टिकट खरीदने को लेकर हुई झड़प के बाद कथित तौर पर मदिगा समुदाय के लोगों के खिलाफ हिंसक कृत्य किए थे।

कोर्ट में 101 आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित हुए।

अदालत ने दोषी ठहराए गए 98 लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(iv) के तहत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, जबकि जातिगत अपशब्दों का मामला तीन लोगों पर लागू नहीं हुआ, क्योंकि वे तीनों दलित समुदाय से ही थे। इसलिए इन्हें दंगा करने के मामले में पांच साल की जेल और 2 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

चाहे कोई राष्ट्र कितना भी बड़ा हो, वह अपने सबसे कमजोर लोगों से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता। ऐसे मामले में दया दिखाना न्याय का उपहास होगा।
न्यायाधीश सी. चंद्र शेखर

ये है मामला

अगस्त 2014 में दर्ज की गई प्रारंभिक शिकायत में आरोप था कि एक सिनेमा में विवाद के बाद आरोपियों ने मदिगा समुदाय के क्षेत्र में प्रवेश किया, वहाँ के निवासियों को गालियाँ दीं, शारीरिक हमले किए और उनके घरों को आग लगा दी।

बाद में जांच के दौरान कुल 117 लोगों को विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(x) भी शामिल थी, जो अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के सदस्यों को लक्षित कर अपमान या धमकी देने का अपराध है। इसके अलावा, धारा 3(1)(xi) के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं की मर्यादा भंग करने के इरादे से किए गए हमले को भी लागू किया गया। धारा 3(2)(iv) के तहत संपत्ति को आग लगाकर नष्ट करने का आरोप लगाया गया, क्योंकि इस घटना में कॉलोनी में आगजनी भी हुई थी।

मामले के लंबित रहने के दौरान 11 आरोपियों की मृत्यु हो गई, जबकि दो नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड को सौंप दिया गया।

मामले की अध्यक्षता कर रहे विशेष न्यायाधीश सी. चंद्र शेखर ने अफ्रीकी-अमेरिकी गायिका मरियन एंडरसन के उद्धरण से अपना निर्णय शुरू करते हुए हाशिये पर मौजूद समुदायों के दमन के सामाजिक प्रभाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "चाहे कोई राष्ट्र कितना भी बड़ा हो, वह अपने सबसे कमजोर लोगों से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता। और जब तक आप किसी व्यक्ति को नीचे दबाए रखते हैं, आपका एक हिस्सा उसे नीचे रखने के लिए वहाँ होना चाहिए, इसलिए इसका मतलब है कि आप जितना ऊपर उड़ सकते हैं उतना नहीं उड़ सकते।"

चंद्र शेखर ने अपराध की गंभीरता पर ज़ोर देते हुए कहा, “ऐसे मामले में दया दिखाना न्याय का उपहास होगा।” उन्होंने अनुसूचित जाति समुदाय के पुरुष और महिला पीड़ितों पर किए गए हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं की मर्यादा का उल्लंघन किया गया और पीड़ितों पर डंडों, पत्थरों और ईंटों से हमला किया गया। न्यायाधीश शेखर ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को न्यूनतम सज़ा से अधिक अवधि की सज़ा मिलनी चाहिए।

अदालत के निष्कर्ष 35 गवाहों, जिनमें अधिकतर पीड़ित, बच्चे और महिलाएँ थीं, की गवाही पर आधारित थे। गवाहों की जांच में काफी देरी के बावजूद उनके बयान सुसंगत रहे और चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्यों से भी मेल खाते पाए गए। रक्षा पक्ष की ओर से गवाहों की विश्वसनीयता पर उठाए गए सवालों को साक्ष्यों के मजबूत मेल के कारण खारिज कर दिया गया।

दोषियों ने अपने बचाव में तर्क दिया कि उनमें से कई गरीब किसान और दिहाड़ी मजदूर थे और उन्होंने आगजनी में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था। हालाँकि, अदालत को कोई भी ऐसा कारण नहीं मिला जिससे सज़ा में नरमी बरती जा सके। मंजुला देवी बनाम ओंकारजीत सिंह अहलूवालिया (2017) के एक उदाहरण का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के सामने मौजूद लगातार चुनौतियों और व्यवस्था द्वारा उन पर किए जाने वाले दमन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन समुदायों के सदस्य अक्सर सामाजिक अपमान, उत्पीड़न और हिंसा का शिकार होते हैं।

इससे पहले देश में एक ही मामले में कई लोगों को सजा दी गई है. छत्तीसगढ़ में 4 जून 2003 को एनसीपी के कोषाध्यक्ष रामअवतार जग्गी की हत्या के मामले में निचली अदालत ने 27 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अप्रैल 2024 में हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी।

उप्र के हमीरपुर की कोर्ट ने सितंबर 2022 में दोहरे हत्याकांड में 17 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। यूपी में एक साथ 17 आरोपियों को उम्र कैद का यह पहला मामला था।

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