हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और नौ अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हिमाचल पुलिस ने यह मामला एक दलित कांस्टेबल को कथित रूप से परेशान करने तथा मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर उसे नौकरी से बर्खास्त करने के मामले में दर्ज किया गया है। जबकि कांस्टेबल का आठ साल का कार्यकाल बाकी था।
पुलिस में दर्ज शिकायत के बारे में बर्खास्त कांस्टेबल धर्मसुख नेगी की पत्नी मीना नेगी ने बताया कि नवंबर 2023 में उन्होंने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और सचिव (गृह) तथा शिमला पुलिस अधीक्षक (एसपी) को अपने पति पर हुए अत्याचार एवं अमानवीय व्यवहार के बारे में बताया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पहले तो उनके पति को प्रताड़ित किया गया और फिर नौ जुलाई 2020 को मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, जबकि उनको रिटायर होने में आठ साल बाकी थे। उन्हें ना केवल नौकरी से हटाया गया, बल्कि इसके अलावा सरकारी आवास खाली करने में देरी होने पर उनसे 1 लाख 43 हजार 423 रुपए की वसूली का आदेश भी दे दिया गया।
शिकायतकर्ता महिला के मुताबिक उनके पति के सरकारी आवास को खाली करने के लिए कई बार तत्कालीन पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस आवासीय कॉलोनी भराड़ी व उनके पैतृक गांव रामनी जिला किन्नौर में नोटिस पर नोटिस भेजकर समाज में परिवार को जलील किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि शिकायत के आधार पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक (सेवानिवृत्त) और नौ अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) (बी) के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि सोमवार को आईजी (महानिरीक्षक) (दक्षिणी रेंज) के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई। नेगी हिमाचल प्रदेश के जनजातीय बहुल किन्नौर जिले के रहने वाले हैं।
जिन पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगे हैं, उनमें कई आईपीएस अधिकारी हैं और वे वर्तमान में बड़े ओहदों पर तैनात हैं। तीन आईपीएस अधिकारी एसपी के पदों पर कार्यरत हैं। जिनमें दो पुलिस अधिकारी तो जिलों के एसपी हैं। इस दौरान पूर्व डीजीपी संजय कुण्डु, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी हिमांशु मिश्रा व अरविन्द शारदा, आईपीएस अधिकारी दिवाकर दत्त शर्मा, शालिनी अग्निहोत्री, अंजु आरा खान, भगत सिंह ठाकुर, पंकज शर्मा, मीनाक्षी और बलदेव शर्मा पर प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं।
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