दिल्ली कैंट रेप कांडः पोक्सो और एससी/एसटी एक्ट के साथ जुड़ेगी यह धारा

दिल्ली कैंट रेप कांडः पोक्सो और एससी/एसटी एक्ट के साथ जुड़ेगी यह धारा
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देश की राजधानी दिल्ली में कैंट इलाके के पास पुरानी नांगल गांव के श्मशान घाट में 1 अगस्त को रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है. इस घटना में श्मशान घाट का पुजारी अपने तीन कर्मचारियों द्वारा एक नौ वर्षीय वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ कथित तौर पर रेप कर हत्या कर देता है साथ ही उस बच्ची को जला दिया जाता है. वहीं दिल्ली पुलिस नाबालिग बच्ची की मां के बयान के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करती है।
अमर उजाला की खबर के अनुसार अब इस मामले की अपराध शाखा में  बच्ची की हत्या व दुष्कर्म मामले में सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376डी समेत दो धारा जोडेगी. वहीं दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने चार्जशीट तैयार करना शुरु कर दिया है और जल्द से जल्द चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी.
दिल्ली कैंट में नौ वर्षीय बच्ची की हत्या व दुष्कर्म के मामले में कई धाराओं 302हत्या, 376 दुष्कर्म, 506 जान से मारने की धमकी देना, 34 दो या उससे अधिक लोग, पोक्सो और एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज हो रखी है वहीं अब इसमें सामूहिक दुष्कर्म की धारा 376डी जोड़ी जाएगी.
इसके अलावा पुलिस आईटी की धारा भी जोड़ेगी. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मुख्य आरोपी राधे श्याम अपने मोबाइल में बच्ची को अश्लील फिल्में दिखाता था.  हालांकि पोक्सो के केस में दो महिने में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी होती है, जबकि हत्या समेत अन्य धाराओं में चार्जशीट दाखिल करने का समय तीन महीने का होता है. वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी तरह की रिपोर्ट नहीं मिली है. अगर रिपोर्ट समय से नहीं मिलेंगी तो बिना रिपोर्ट के ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

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