RGPV भर्ती घोटाला: आरक्षण रोस्टर दरकिनार कर जारी की भर्ती विज्ञप्ति!

तकनीकी विश्वविद्यालय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
तकनीकी विश्वविद्यालय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
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भोपाल। मध्यप्रदेश के एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपी) में भर्ती घोटाले की आशंका है। वर्तमान में विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग के स्कूल आफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी में कांट्रैक्ट फैकल्टी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आज तक आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं है, न ही संबंधित सदस्यों द्वारा आरक्षण रोस्टर संधारित करवाया है।

आरक्षण रोस्टर को किया दरकिनार

आरजीपीबी में स्कूल आफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी में कांट्रैक्ट फैकल्टी के पदों पर की जा रही भर्ती में आरक्षण लागू नही किया गया है। भर्ती विज्ञप्ति में इसका खुलासा हुआ है। गौरतलब है कि पूर्व की भर्ती प्रक्रियाओं में भी विश्वविद्यालय ने गड़बड़ी की थी, और आरक्षण रोस्टर को दरकिनार किया गया था। 

मध्यप्रदेश सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के युवाओं को लुभाने का प्रयास कर रही है। लेकिन प्रशासन में बैठे अफसर सरकार की योजनाओं के साथ नियमों को ताक पर रख कर आदेश पारित कर रहे हैं। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आरक्षण रोस्टर का पालन न कर आरजीपीबी प्रशासन भर्ती प्रक्रिया में एक नए घोटाले की तैयारी कर रहा है?

इस मामले में द मूकनायक से फोन पर बातचीत के दौरान विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रो. संजीव शर्मा ने बताया कि, "पहले भर्ती की जाएगी इसके बाद हम आरक्षण रोस्टर लागू करेंगे। वहीं जानकारी के अनुसार सामान्यतः किसी भी भर्ती प्रक्रिया में पहले आरक्षण रोस्टर लागू होता है। जिसके बाद ही भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाती है।"

अजाक्स के प्रांतीय प्रवक्ता, विजय शंकर श्रवण ने द मूकनायक से बताया कि, "सामान्य प्रशासन विभाग के नियमानुसार भर्ती प्रक्रिया के पूर्व में ही आरक्षण रोस्टर लागू करने की कार्यवाही की जाती है। यदि विवि ने ऐसा नही किया तो यह पूर्णतः गलत है। अजाक्स इस मामले में निश्चित रूप से कार्यवाही करेगा।" इसके साथ ही विजय शंकर श्रवण ने बताया कि कई विभाग नियमों की अनदेखी कर अवैध भर्तियां कर रहे हैं।

आरक्षण रोस्टर के लिए GAD ने किए थे आदेश

मध्य प्रदेश के सभी विभागों के मुख्य सचिव से लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तक सभी अधिकारियों को भेजे गए पत्र क्रमांक एफ 07-55/2021/ आ.प्र./ एक दिनांक 31 जनवरी 2022 के अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय अथवा जिला स्तरीय पदों के लिए नवीन 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर का निर्धारण/ संधारण किया गया है। इस रोस्टर में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को दिनांक 8 मार्च 2019 से 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिनांक 2 जुलाई 2019 से 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। 

मध्यप्रदेश में दिए जाने वाले आरक्षण को समझे-

अनुसूचित जाति को 16% 

अनुसूचित जनजाति को 20% 

अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% 

आर्थिक रूप कमजोर आय वर्ग के लोगों को 10% 

कुल आरक्षण- 73% 

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