न्यूज ब्रीफ: दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या मामले में मां के खिलाफ आरोप पत्र पेश

न्यूज ब्रीफ: दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या मामले में मां के खिलाफ आरोप पत्र पेश
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नई दिल्ली। द मूकनायक पर न्यूज ब्रीफ में पढ़ें दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या में मां के खिलाफ आरोप पत्र पेश, सड़क पर स्कूटी रोककर मनबढ़ों ने नर्स को चाकू मारकर कपड़े फाड़े, मणिपुर के 4 जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल, दहेज हत्या में अभियुक्त पति को पांच साल की कैद, इसके अलावा ख़बरों और भी बहुत कुछ.

दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या में मां के खिलाफ आरोप पत्र पेश

उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के कोतवाली क्षेत्र में दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मां के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया है। मां पर घटना को छिपाने का आरोप है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख लगाई है। विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि थाना साहिबाबाद क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने सात अक्तूबर को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी छह वर्षीय बेटी को लेकर मायके गई थी। वहां पर उसके मामा इमरान ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर चुनरी से फंदा लगाकर उसकी हत्या कर दी थी। इमरान के बड़े भाई फुरकान ने बच्ची के पिता को रात में फोन करके बताया कि बच्ची गुम हो गई है। इसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर बच्ची के मामा इमरान को हिरासत में लिया था। पुलिस पूछताछ के दौरान इमरान ने बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने इमरान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

सड़क पर स्कूटी रोककर मनबढ़ों ने नर्स को चाकू मारकर कपड़े फाड़े

उत्तर प्रदेश के झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के राजगढ़ में रहने वाली नर्स 17 सितम्बर अस्पताल से स्कूटी पर सवार होकर घर लौट रही थी। कुछ लोगों ने बीच रास्ते में रोककर छेड़छाड़ कर सोने की जंजीर व पर्स छीन लिया। महिला नर्स का आरोप है कि युवकों ने गालियां देते हुए हाथ पर चाकू मार दिया और कपड़े फाड़ दिए। पीड़िता ने मनबढ़ों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर थाना पुलिस से लेकर एसएसपी तक से शिकायत की, लेकिन सुनवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली।

न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पीड़िता की माने तो आरोपियों ने उसके भाई को बंधक बनाकर मारपीट की थी। इसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस में दर्ज करा दी। इससे रंजिश मानकर आरोपियों ने उसके साथ यह सब कुछ किया। आरोपी दर्ज मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाकर उसे व परिजनों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। महिला ने इसकी शिकायत प्रेमनगर पुलिस थाना पहुंचकर की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई तो एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी व रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी। फिर भी कोई सुनवाई ना होने पर न्यायालय की शरण ली। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपितों के विरुद्ध सम्बंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।

मणिपुर के 4 जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल

मणिपुर सरकार ने चार पहाड़ी जिला मुख्यालय में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर बैन हटा दिया है। इन जिलों में शांति है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि नागा बाहुल्य उखरूल, सेनापति, चंदेल और तोमेगंलोगं जिला मुख्यालय में प्रयोग के तौर पर इंटरनेट सेवा से बैन हटा दिया गया है। यह कदम मणिपुर हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया गया है। जिसके तहत राज्य सरकार को हिंसा से प्रभावित सभी जिला मुख्यालय में मोबाइल टावर की ओर फिर से चालू करने का निर्देश दिया गया था। इस एक अधिकारी ने कहा कि केवल जिला मुख्यालय में कुछ मोबाइल टावर चालू किए गए हैं।

दहेज हत्या में अभियुक्त पति को पांच साल की कैद

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या द्वितीय दानिश हसनैन के न्यायालय ने सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव याकूबपुर बैलोट में वर्ष 2019 को विवाहिता की दहेज हत्या में अभियुक्त पति को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि वादी विजय पाल सिंह, निवासी गांव इनायतपुर उर्फ मधुपुरा थाना खुर्जा नगर ने 30 जून 2019 को थाने पर तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि उसकी पुत्री पूजा की शादी आठ फरवरी 2013 को सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव याकूबपुर बेलोट निवासी युवक भूपेंद्र के साथ हुई थी। अतिरिक्त दहेज में एक बाइक, सोने की अंगूठी व पचास हजार रुपये की मांग करते हुए उनकी पुत्री का उत्पीड़न किया जा रहा था।

पीड़ित का आरोप है कि 25 जून 2019 को उनके पास फोन आया कि उनकी पुत्री ने जहर खा लिया है और वह अस्पताल में भर्ती है। पीड़ित ने बताया कि उनकी पुत्री की 26 जून को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को उसके पति ने ही जहर देकर मार दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी पति भूपेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी भूपेंद्र को दोषी माना। न्यायाधीश ने अभियुक्त पति को पांच साल की कैद और 14 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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