नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गृह मंत्रालय ने सोमवार को नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत नागरिकता संशोधन नियमों को अधिसूचित कर दिया। नियमों के आधार पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का सामना करने वाले अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही, यह नियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदायों के नागरिकों को नागरिकता प्रदान करेगा, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले (या) भारत में चले गए थे।
गृह मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा कि, "मोबाइल ऐप के माध्यम से एप्लिकेशन की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप 'सीएए-2019' भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।"
व्यक्ति को निम्नलिखित देशों में से किसी एक का होना चाहिए-
पाकिस्तान
अफ़ग़ानिस्तान
बांग्लादेश
महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सूची
आवेदन में दिए गए बयानों की सटीकता की पुष्टि करने वाला एक हलफनामा, साथ ही आवेदक के चरित्र की गवाही देने वाला एक भारतीय नागरिक का हलफनामा जरुरी होगा.
आवेदक की ओर से एक घोषणा पत्र लगेगा कि उसे संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से एक का पर्याप्त ज्ञान है.
नियम में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि, "आवेदक को संबंधित भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए यदि वह उस भाषा को बोल या पढ़ या लिख सकता है।"
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