नई दिल्ली। देश में बीते चौबीस घंटों में महिला उत्पीड़न की कई घटनाएं सामने आई है। यूपी के फिरोजपुर में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार किया। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी सौतेले पिता को गिरफ्तार किया है। इसी तरह यूपी के ही आजमगढ़ में एक छात्रा ने अपने ही शिक्षक पर शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर के दक्षिण थाना क्षेत्र में बाप-बेटी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करन का मामला सामने आया है। यहां एक वहशी पिता अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार करता रहा। इतना ही नहीं आरोपी पिता बेटी के साथ अप्राकृतिक कृत्य भी करता था। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की मां का पहले पति से संबंध विच्छेद हो गया था।
इसके बाद तीन वर्ष पूर्व उसने आरोपी व्यक्ति से एक मंदिर में शादी कर ली। पहले पति से पैदा हुई बेटी भी साथ रह रही थी। आरोपी पेशे से ड्राइवर का कार्य करता है। पीड़िता की मां ने इस मामले में पति के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने 376, 377, 506, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 व 4, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीएससी की एक छात्रा ने महाविद्यालय के शिक्षक पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र की निवासी युवती एक महाविद्यालय में बीएससी की छात्रा है।
उसी विद्यालय में जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के पांडेयपार (बलुआ) निवासी अनुज यादव शिक्षक है। छात्रा ने आरोप लगाया कि ग्रुपिंग के बहाने उसका नंबर लेकर शिक्षक बात करने लगा। बाद में शादी करने का झांसा देकर बलात्कार किया। पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने अपने माता-पिता से बात कराई। माता-पिता भी शादी के लिए तैयार हो गए। इसके बाद 20 सितंबर को शादी से इंकार कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध तहरीर दी। कोतवाल यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि आरोपी शिक्षक पांडेयपार (बलुआ) निवासी अनुज यादव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है।
हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी को बहकाकर ले जाने व बलात्कार के दोषी को उम्रकैद और डेढ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि से एक लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा नहीं करने पर ढाई साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सदर गोहाना थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 5 अगस्त, 2022 को पुलिस को बताया था कि उनकी साढ़े 16 साल की बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ती है।
वह सुबह स्कूल गई थी। दोपहर को स्कूल से कॉल आई कि उनकी बेटी स्कूल नहीं पहुंची है। तलाश के बाद भी वह नहीं मिली तो इसकी शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने झज्जर के थाना इलाके विकास उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया था। वह रोहतक में किराए पर रहता था। आरोपी की किशोरी के गांव में रिश्तेदारी थी। जिसके चलते वह उनके गांव आता था। उसके बाद वह किशोरी को बहकाकर ले गया। मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी कर्मजीत की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं तत्कालीन एसआई बबली ने किशोरी के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए थे। आरोपी के कमरे की शिनाख्तगी के बाद उसे जेल भेज दिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने विकास को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माना, भादंसं की धारा 363, 366 व 84 जेजे एक्ट में सात-सात साल कैद व 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजा एक साथ चलेंगी।
पंजाब के अमृतसर से पति-पत्नी के विश्वास और प्यार भरे रिश्ते को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति अपनी ही पत्नी की अश्लील वीडियो बनाकर उसे बेचकर कमाई करता था। इतना ही नहीं युवक दोस्तों को घर में एलईडी पर अपनी पत्नी की ये वीडियों दिखाता था। जब महिला इसका विरोध कर माइके चली गई तो उसने उसे धोखे से घर बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वारदात के बाद महिला ने खुद को संभाला और थाना सिविल लाइन में अपने पति के खिलाफ शिकायत दी।
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